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Night curfew in Varanasi from today, essential services exempted: यूपी- कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख बढ़ी सख्ती, जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी की नई गाइडलाइन।

वाराणसी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में दोबारा तेजी से फैलने के कारण इस पर अंकुश लगाने की जोरदार तैयारी में है। जिसे लेकर सरकार ने कोविड गाइडलाइन तय कर दी है। योगी सरकार ने प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी तैयारी एक बार फिर से पुख्ता कर ली है।

सरकार ने कोविड गाइडलाइन के तहत अब जिला प्रशासन को हर तरफ सख्त होने का निर्देश दिया है। जिसके तहत जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिले में 15 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर सभी लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन के आदेश अनुसार जिले के चिकित्सा, नर्सिंग, और पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय ही विद्यालयों और महाविद्यालयों को खोलने की छूट होगी। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे और मुख्यालय पर बने रहेंगे। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखना है। इसका उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा घाटों पर समस्त प्रकार की आरतियां पारंपरिक आयोजकों द्वारा सूक्ष्म रूप से ही की जाएंगी और इसमें सामान्य लोग भाग नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त शादी समारोह या धार्मिक उत्सवों में बंद भवन में अधिकतम 100 और खुले स्थान पर अधिकतम 200 लोगों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ की जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति के खिलाफ जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी।

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