लखीमपुर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र सहित सभी चारों आरोपियों की कोर्ट ने दोबारा रिमांड मंजूर कर ली है। शुक्रवार को दो दिन की रिमांड मंजूर हुई है। आज शाम 5:00 बजे से 24 अक्तूबर 5:00 बजे तक की रिमांड मिली है। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, जज ने दो दिन रिमांड की मंजूरी दे दी। सभी आरोपी पूछताछ के दौरान अपने वकील रख सकेंगे।
तिकुनियां हिंसा मामले में महिंद्रा थार से कुचलकर मारे गए किसानों की तरफ से दर्ज मुकदमें में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बड़े पुत्र आशीष मिश्रा, लखनऊ के कारोबारी अंकित दास, उनका गनर लतीफ और चालक शेखर भारती जिला जेल में निरुद्ध हैं। इस मामले मे भाजपा पार्षद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी समेत चार लोगों को पुलिस ने सुबह रिमांड पर लिया था।
इन चारों की रिमांड अर्जी सीजेएम कोर्ट ने एक दिन पहले ही मंजूर की थी। पुलिस ने सुमित समेत सभी चारों आरोपियों से आमना सामना कराने के लिए आशीष और उसके साथ जेल में निरुद्ध तीन अन्य आरोपियों की रिमांड अर्जी अदालत में दी थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने आशीष समेत चारों आरोपियों की दोबारा दो दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। इस मामले में अब तक दस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इस प्रकरण में जेल में निरुद्ध पार्षद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी की तरफ से दर्ज दूसरी एफआईआर की जांच भी तेज कर दी है। इसमें संदिग्धों के छह फोटो जांच कमेटी ने एक दिन पहले जारी किए थे। मुख्य आरोपी आशीष, अंकित दास, शेखर और लतीफ 22 अक्तूबर की शाम पांच बजे से 24 अक्तूबर की शाम पांच बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे।
इससे पहले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में सीजेएम अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद आशीष मिश्र मोनू ने जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए पेश किया था। जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताते हुए आशीष मिश्र मोनू ने बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।
नौ अक्तूबर को पूछताछ के लिए तलबी के बाद से हिरासत में चल रहे आशीष मिश्र मोनू की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में पहली बार जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इससे पहले सीजेएम चिंताराम की अदालत में जमानत अर्जी पेश करते हुए केंद्रीय ग्रह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू ने खुद को निर्दोष बताते हुए दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर छोड़े जाने की बात कही थी। लेकिन सीजेएम अदालत ने अपने फैसले में इसे गंभीर मामला बताते हुए इस सत्र परीक्षणीय मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।
इसके बाद से कई दिनों बाद गुरुवार को आशीष मिश्र मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश दुबे, अवधेश सिंह और रामाशीष मिश्र ने जमानत अर्जी पेश करते हुए बताया कि निराधार तरीके से आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की गई। बिना किसी सबूत के वह लंबे अर्से से जिला जेल में निरूद्ध है, जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी को दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की और सबंधित अदालत से इस केस से जुडे रिमांड पेपर्स आदि भिजवाने को कहा।