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नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर 29 मई को होगी सुनवाई, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज।

Navneet Rana, husband Ravi Rana sent to 14-day judicial custody amid row over Hanuman Chalisa.

मुंबई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा राजद्रोह के लिए लगाई जाती है। बता दे कि पेशी से पहले नवनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है। शनिवार को उनके खिलाफ अपने बयानों से धर्म, जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था।

बता दें कि मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी घमासान के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।

शनिवार को दिनभर बवाल के बाद उठे कार्रवाई पर सवाल पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर दोनों को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे। हालांकि राणा दंपति को देर रात खार पुलिस स्टेशन से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था।

सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध॥

इस मामले में सांसद नवनीत राणा की तरफ से वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि दोनों लोक सेवक हैं। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगा धारा 41(A) का नोटिस केस की शुरुआत से 14 दिनों के अंदर लिया जाना था जिसे नहीं लिया गया है।

मर्चेंट ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार नवनीत और रवि राणा को रिहा नहीं करती है तो उनकी रिहाई का आदेश अदालत के माध्यम से लिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस अवैध गिरफ्तारी को वापस लेने के लिए बहुत समय दिया जा रहा है, अन्यथा, अगर यह मामला अदालत में जाता है, तो हम अदालत की कार्यवाही के माध्यम से रिहाई का आदेश लेंगे।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि शनिवार को कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राणा दंपति के घर पर धावा बोलने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास मातो श्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार सुबह ही सैकड़ों की तादाद में शिवसैनिक राणा के घर के बाहर जमा हो गए। भारी पुलिस बल के बीच आक्रोशित शिवसेना कार्यकर्ता राणा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे।

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