नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और ट्वीट करने के मामले में आज ALT न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस सीतापुर कोर्ट लेकर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने आज सीतापुर न्यायालय के जेएम फस्ट कोर्ट में पेश कर मोहम्मद ज़ुबैर की रिमांड मांगी। जेएम फस्ट के न्यायाधीश ने बहस के बाद मोहम्मद जुबैर को धारा 295A और 67 आईपीसी के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुबैर को जेल भेज दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस जुबैर को अपने साथ लेकर कड़ी सुरक्षा में दिल्ली रवाना हो गयी है।
दरअसल, ये मामला खैराबाद थाना क्षेत्र का है। यहां ALT न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने बाबा बजरंग मुनि,यति नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप को ट्वीटर पर धार्मिक भावनाओं को आहत फैलाने और घृणा फैलाने वाले शब्द लिखे थे। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद सीतापुर के हिन्दू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण ने खैराबाद थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। इस दौरान पुलिस ने जुबैर के खिलाफ धारा 295A और 67 के तहत केस दर्ज किया था और मामलें की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी।
कोर्ट ने जुबैर को दी 14 दिन की रिमांड॥
वहीं, दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद आज सीतापुर में लिखे मुकदमें में रिमांड लेने के लिए दिल्ली पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर पहुंची थीं। यहां दिल्ली पुलिस ने जुबैर को जेएम फर्स्ट की कोर्ट में पेश पर रिमांड मांगी, जिस पर बहस के बाद कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की रिमांड दी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे कड़ी सुरक्षा में लेकर दिल्ली रवाना हो गयी है। बता दें कि, मोहम्मद जुबैर की रिमांड के दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
जानें क्या हैं पूरा मामला..?
गौरतलब है कि मोहम्मद मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट के बाद हिन्दू संगठनों में काफी रोष व्यापत था, जिसके बाद हिन्दू शेर सेना के जिलाध्यक्ष ने मामले को पकड़ते हुए भगवत शरण नें थाने में केस दर्ज कराया था। हालांकि, इससे पहले भी बजरंग मुनि द्वारा विशेष समुदाय की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मोहम्मद जुबैर ने हेट स्पीच के वीडियो ट्वीटर के माध्यम से वायरल कर दिया था। इसके बाद बजरंग मुनि पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया था और कोर्ट ने बाबा को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जिसके बाद बाबा बजरंग मुनि की 7 दिन बाद जेल से रिहाई हो गयी थी।