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जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत हुई तो महिला कर्मचारी को मिलेगी 60 दिन की स्पेशल छुट्टी, केंद्र सरकार का फैसला।

60-Day Special Leave For Women In Case Of Death Of Baby At Birth: Centre.

नई दिल्ली। केंद्र ने कहा कि वह अपनी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान मृत शिशु के जन्म लेने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मौत होने पर भी 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है। मामले पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले इमोशनल ट्रॉमा के दूरगामी प्रभाव को देखते हुए अब केंद्र की महिला कर्मचारी को ऐसे मामले में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) नेजारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि एक मृत बच्चे को जन्म देने वाले कर्मचारी को छुट्टी या मातृत्व अवकाश देने से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करने वाले कई संदर्भ या प्रश्न प्राप्त हो रहे थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए डीओपीटी ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे के मृत जन्म या मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि जन्म / मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में एक महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश” दिया जाए।

यह केवल एक केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए उपलब्ध होगा जिसमें दो से कम जीवित बच्चे हैं और केवल सरकारी अस्पताल या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध एक निजी अस्पताल में बच्चे के वितरण के लिए उपलब्ध होगा। गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन प्रसव के मामले में आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मचारी द्वारा पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा चुका है और उसकी छुट्टी उसके बच्चे की मृत्यु के जन्म/मृत जन्म के तुरंत बाद तक जारी रहती है, तब तक पहले से प्राप्त मातृत्व अवकाश को उसके अवकाश में उपलब्ध किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जोर दिए बिना बच्चे के जन्म या बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

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