जम्मू कश्मीर में लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव करते हुए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स में बियर बेचने की इजाजत दे दी है। जानकारी के मुताबिक के जम्मू कश्मीर के प्रमुख किराना दुकान में और डिपार्टमेंटल स्टोर जल्द ही बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थ बेच सकते हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की सूची में एल्कोहलिक और नन एल्कोहलिक ड्रिंक्स शामिल हो सकते हैं।
बयान में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम 1984 और आबकारी नीति 2023-24 के प्रावधानों को शामिल करने के लिए बीयर और रिपोर्टिंग के शहरी क्षेत्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचने के लिए लाइसेंस जेकेईएल -2 ए को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्त है। जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर रखने को मंजूरी दी जाएगी, वह न्यूनतम 1200 वर्ग फुट के क्षेत्र में होना चाहिए। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड रुपए का वार्षिक कारोबार और दुकानों के लिए 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार होना चाहिए।
जानकारी यह भी है कि 10 करोड़ से ज्यादा के सालाना कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर अपने हर स्टोर के लिए लाइसेंस के आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले वह खुल चुके हो। हाल में ही खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर पर यह लागू नहीं होगी।