चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब अलग-अलग ड्रेस कोड लागू होगा। नया ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर भी लागू होगा। ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, दोषी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। किसी भी तरह की जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और पलाज़ो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे।
अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जींस और टीशर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने, बालों में ज्यादा फैशन करने, नाखून बढ़ाने, भारी मेक अप और भारी-भरकम गहने पहनने पर रोक होगी। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगी।
ढीले कपड़े पहनने की भी अनुमति नहीं होगी॥
कपड़ों की सही फिटिंग होनी चाहिए, ना ही ज्यादा तंग कपड़े और ना ही ढीले कपड़े पहनने की अनुमति होगी। पुरुषों के बाल शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह की टीशर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पेंट, लेदर पेंट, ज्यादा नीचे लटक टी-शर्ट, टॉपस, स्ट्रेपलेस, बैकलेस, कमर से छोटे, बिना बाजू की ब्लाउज पहनने पर रोक होगी।
इसलिए लागू हुआ ड्रेस कोड!
नए ड्रेस कोड लागू करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पुरुष स्टाफ पुरुष स्टाफ जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स या लोफर शूज, स्नीकर्स पहनकर आ रहे थे। वहीं महिला स्टाफ ड्रेस के बजाय प्लाजो, कढ़ाई वाला सूट, पजामी टॉप, शॉर्ट कुर्ती व तंग कपड़े पहनकर आ रहीं थी।