Maharashtra

समीर वानखेड़े को बॉम्बे HC से राहत, 22 मई तक CBI नहीं ले सकती एक्शन।

No coercive action against Sameer Wankhede in bribery case till May 22; HC to CBI.

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी मुंबई के पूर्व ज़ोनल निदेशक समीर वानखेड़े को 22 मई तक राहत दी है। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कल सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह एनसीबी मुंबई जोन के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे, जिन्होंने शुरुआत में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े विवादास्पद ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले की जांच की थी।

आर्यन खान, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और लगभग एक महीने जेल में बिताए गए थे, को पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा इस मामले से बाहर कर दिया गया था, जब एजेंसी की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने नए सिरे से छापेमारी की और कहा कि कोई भी मामला नहीं था। अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने वानखेड़े के हलफनामे को दर्ज करने के बाद यह आदेश पारित किया कि वह 20 मई को सुबह 11 बजे यहां बीकेसी इलाके में सीबीआई के कार्यालय में मौजूद रहेंगे।

एचसी ने कहा कि सीबीआई 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई “दंडात्मक कार्रवाई” नहीं करेगी। वानखेड़े ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें उनके बेटे को कोर्डेलिया क्रूज ड्रग भंडाफोड़ मामले में नहीं फंसाने के लिए खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई।

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