Uttar Pradesh

आजम खान को बड़ी राहत: जिस हेट स्पीच केस में सजा होने के बाद गई थी विधायकी, उसी मामले में हुए बरी।

SP leader Azam Khan acquitted in 2019 hate speech case.

रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच केस में ही आजम खान को निचली अदालत को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम की विधायकी रद्द हो गई थी।

रामपुर की एमपी-एमलए कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच मामले की सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट की तरफ से आजम को इसमें राहत मिली और उन्हें बरी कर दिया गया। इससे पहले पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।

आजम से जुड़ा यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। उन्हें 153A, 505A और 125 के तहत दोषी करार दिया गया। आजम को सजा के बाद उनकी विधायकी भी रद्द हो गई और फिर हुए रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हराकर पहली बार कमल खिलाया।

2019 के चुनाव में आजम खुद रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे। उन्होंने कथित तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी हेट स्पीच का आरोप लगा था। वीडियो अवलोकन टीम की तरफ से प्रभारी अनिल चौहान ने आजम पर एफआईआर दर्ज कराई थी।

आजम ने यह चुनाव जीत लिया था। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर विधानसभा सीट से लड़ने की वजह से उन्होंने सांसदी छोड़ दी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को हार मिली। फिर हेट स्पीच में 3 साल की सजा की वजह से आजम की विधायकी रद्द हो गई थी। यहां विधानसभा उपचुनाव में भी सपा को हार मिली।

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