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‘PUMA’ के नाम पर नकली जूते बनाना पड़ा भारी, यूपी के शूज कारोबारी को भरना होगा 10 लाख का हर्जाना।

PUMA wins case against Agra-based company over counterfeit shoes, court orders ₹10 lakh damages.

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आगरा स्थित एक दुकानदार को ट्रेडमार्क प्यूमा और उसके लीपिंग कैट डिवाइस का उपयोग करके नकली जूते बेचने के आरोप में प्यूमा को 10 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रतिवादी अशोक कुमार जो ‘कुमकुम शूज़’ के रूप में व्यापार करते थे। उन्होंने जानबूझकर प्यूमा मार्क के तहत नकली उत्पादों का निर्माण और बिक्री करना चुना।

अदालत ने कहा कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कुमकुम शूज़ ने नकली जूते बेचने से लगभग 18 लाख से 19 लाख का मुनाफ़ा कमाया है और इसलिए मुकदमे का फैसला प्यूमा के पक्ष में हर्जाने के साथ सुनाया जाना चाहिए।

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