New Delhi

अरविंद केजरीवाल को झटका, दिल्ली HC ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार।

No Interim Relief For Arvind Kejriwal From High Court In Liquor Policy Case.

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट अब पहले से लंबित याचिका के साथ इस याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर इस तरह का संरक्षण देने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने कहा कि अंतरिम संरक्षण के लिए केजरीवाल की याचिका पर ईडी के समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका के साथ 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, ‘इस स्तर पर, हम कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।’ हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें दी गईं?

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि ईडी का ताजा समन उन्हें 16 मार्च को जारी किया गया था, जिस दिन लोकसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया गया था और जांच एजेंसी का दुरुपयोग चुनाव से पहले गैर-स्तरीय अवसर बनाने के लिए किया जा रहा है। सिंघवी ने दलील दी कि ईडी के किसी भी समन से यह स्पष्ट नहीं होगा कि केजरीवाल को आरोपी के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के कुछ आदेशों का भी जिक्र किया जहां ईडी की ओर से जांच किए जा रहे लोगों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए और दलील दी कि किसी के लिए कानून सिर्फ इसलिए अलग नहीं हो सकता क्योंकि वह एक राज्य का मुख्यमंत्री है। राजू ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर उनकी आधिकारिक हैसियत से नहीं, बल्कि उनकी निजी हैसियत से बुलाया गया है।

समझिए पूरा मामला॥

शराब नीति मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा था, जिसमें उन्हें गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा, ‘हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते।’ इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। केजरीवाल को ईडी नौ समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को भी तलब किया था।

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