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सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सरकार, NTA से मांगा जवाब।

Supreme Court notice to govt, NTA on pleas for cancelling NEET-UG, seeks response.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक 2024 (NEET UG 2024) को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और अन्य से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा जिसमें हाई कोर्टों में लंबित कुछ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर एक याचिका में एनटीए और अन्य को परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

इससे पहले 18 जून को उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से यदि ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही’ भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 (NEET UG 2024) में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह केंद्र एवं एनटीए से जवाब मांगा था।

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